नई दिल्ली। दिल्ली की मस्जिदों में अजान के दौरान लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में दिल्ली सरकार और पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है. याचिका में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग की गई है.
याचिका में यह भी मांग की गई है कि अगर ऐसा पाया जाता है तो इलाके के डीएम और एसएचओ को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए और उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाए. याचिका में कहा गया कि जैसे दिवाली में पटाखे जलाने का समय सीमित किया गया है, वैसे ही अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की समयसीमा तय होनी चाहिए।
दिल्ली में रात 10 से सुबह 6 बजे तक अजान पर लगे रोक, हाईकोर्ट पहुंचा मामला